Crypto Tax: क्रिप्टो में गिफ्ट लेने या देने से पहले एक बार सोच लें, हर ट्रांजैक्शन पर इतना देना होगा टैक्स
Crypto Tax: क्रिप्टो में अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट लेता है तो उसे 30 परसेंट टैक्स देना होगा. यानी देने वाले को नहीं बल्कि क्रिप्टो लेने वाले व्यक्ति को 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, रमेश ने मुकेश को क्रिप्टो गिफ्ट में 1000 रुपये ट्रांसफर किए तो टैक्स कटने के बाद मुकेश के हाथ में 700 रुपये ही आएंगे.
संसद में 2 फरवरी को पेश आम बजट में क्रिप्टो संपत्ति (Crypto asset) से होने वाली कमाई पर टैक्स का नियम लगाया गया है. बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिप्टो पर टैक्स लगेगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वाले और क्रिप्टो का बिजनेस करने वाले लोग बहुत पहले से टैक्स (Crypto Tax) के नियमों का इंतजार कर रहे थे. सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो के लेनदेन (Crypto Transaction) पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. क्रिप्टो पर टैक्स लगने से यह नई संपत्ति (एसेट) के मुख्यधारा में आने का रास्ता साफ हो गया है. भारत में क्रिप्टो एसेट का दायरा बहुत बड़ा है करोड़ों रुपये का निवेश (Crypto investment in india) हुआ है.
भारत में लगभग 6 अरब डॉलर के क्रिप्टो एसेट का निवेश हुआ है. टैक्स के इस फैसले से पता चलता है कि सरकार क्रिप्टो को लेकर ‘बिजनेस फ्रेंडली’ रुख अपना चाहती है. इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ सरकारी खजाने को भी फायदा होगा. आइए जानते हैं कि आम बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेज (VDA) पर टैक्स के नियम में क्या कहा गया है.
क्रिप्टो पर कैसे और कितना लगेगा टैक्स
क्रिप्टो के निवेश से होने वाली कमाई चाहे वह शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में, उस पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसमें क्रिप्टोकरंसी और नॉन फंजीबल टोकन या NFT को शामिल किया गया है. इसका अर्थ हुआ कि अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से 1 लाख रुपये की कमाई होती है तो उस राशि पर 30 परसेंट का टैक्स (Crypto Tax) लगेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं. आपका टैक्स स्लैब कुछ भी हो, लेकिन क्रिप्टो से कमाई करते हैं तो उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा.
क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर अगर यूजर को घाटा होता है, तो उस घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्रिप्टो से होने वाले फायदे के साथ घाटे को सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्रिप्टो एसेट पर कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा. हालांकि क्रिप्टो के ‘कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन’ पर डिडक्शन दिया जाएगा. एक्वीजिशन कॉस्ट में एक्सचेंज की ट्रेडिंग फी और फिएट डिपॉजिट फीस आएगी. डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर होने वाले प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन को घटा दें और इसे 30 परसेंट के साथ भाग दें. जो रिजल्ट आएगा उतना आपको क्रिप्टो क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा पर कुल टैक्स बनेगा. इसके अलावा क्रिप्टो में पेमेंट किया जाता है तो एक्सचेंज सभी पेमेंट पर 1 परसेंट टीडीएस काटेंगे.
क्रिप्टो गिफ्ट पर टैक्स
क्रिप्टो में अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट लेता है तो उसे 30 परसेंट टैक्स देना होगा. यानी देने वाले को नहीं बल्कि क्रिप्टो लेने वाले व्यक्ति को 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, रमेश ने मुकेश को क्रिप्टो गिफ्ट में 1000 रुपये ट्रांसफर किए तो टैक्स (Crypto Tax) कटने के बाद मुकेश के हाथ में 700 रुपये ही आएंगे.
बजट में साफ बताया गया है कि अगर आप प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो बेचते हैं और उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर 1 परसेंट टीडीएस लगेगा. बजट से स्पष्ट हो गया कि क्रिप्टो रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना या टैक्स चोरी करना भारी गुनाह होगा. इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.
Tax On Crypto: क्या है सरकार का क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% टैक्स का फार्मूला, विशेषज्ञों से जानें पूरी कैलकुलेशन
30 Percent Tax On Income From Cryptocurrency: मंगलवार को बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल असेट से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर 1 फीसदी की दर से टीडीएस काटने की भी घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया। इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर अब 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर 1 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी उपहार के तौर पर देने पर भी यह कीमती उपहार लेने वाले को भी 30 फीसदी टैक्स भरना होगा। आखिर क्या है सरकार का फार्मूला, किस तरह भरना होगा टैक्स और कितना कटेगा टीडीएस। आइए जानते हैं इसे आसान शब्दों में समझाने के लिए क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख ने क्या कैलकुलेशन बताया।
क्रिप्टो से आय का इतना हिस्सा कटेगा
वित्त मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए एलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल असेट से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया। इसको लेकर अपसोशल नेटवर्क के सीईओ और क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख का कहना है कि मान लीजिए आपने क्रिप्टोकरेंसी में 1 लाख रुपये का निवेश किया, इस निवेश के बाद आपको 50 हजार रुपये का फायदा हुआ, तो सरकार टैक्स के रूप में इस 50 हजार रुपये के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स काटेगी यानी क्रिप्टो से आपको हुई इस कमाई में से 15000 रुपये सरकार के खाते में जाएंगे।
उपहार में लेने वाले पर लगेगा टैक्स
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एसी संपत्ति को उपहार में देने के मामले में भी भारी-भरकम 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा अपने बजट भाषण में की है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को 1 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी उपहार स्वरूप देते हैं, तो जिसे आप ये कीमती उपहार दे रहे हैं यानी इसे पाने वाले पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लागू होगा। आप 1 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी उपहार में देंगे तो ऐसे में उसे इसका 30 फीसदी या 30,000 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। स्पोर्ट्जचैन के फाउंडर सिद्धार्थ जैसवाल का कहना है कि क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है लेकिन भारत के क्रिप्टो निवेशक इसे सरकार का एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। यह कदम अंततः निवेशकों को इस जोखिम भरे क्रिप्टो बाजार में अपना पैसा लगाने का निर्णय लेते समय दो बार सोचने के लिए मजबूर करेगा।
1 फीसदी टीडीएस का कैलकुलेशन
टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यह दरअसल इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। सरकार की घोषणा की बात करें तो किसी भी तरह की क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर आपको 1 फीसदी का टीडीएस भरना होगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आपने 1 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन किया तो इस लेन-देन की रकम आपके खाते में आने पर उससे 1 फीसदी टीडीएस के तौर पर काट लिए जाएंगे। टीडीएस कटने से सरकार को आपके खाते से किए गए क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का पूरा लेखा-जोखा मिल जाएगा। मतलब एक प्रकार से टीडीएस दरअसल, क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर नजर रखने के लिए लगाया गया है।
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया। इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर अब 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर 1 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी उपहार के तौर पर देने पर भी यह कीमती उपहार लेने वाले को भी 30 फीसदी टैक्स भरना होगा। आखिर क्या है सरकार का फार्मूला, किस तरह भरना होगा टैक्स और कितना कटेगा टीडीएस। आइए जानते हैं इसे आसान शब्दों में समझाने के लिए क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख ने क्या कैलकुलेशन बताया।
क्रिप्टो से आय का इतना हिस्सा कटेगा
वित्त मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए एलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल असेट से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया। इसको लेकर अपसोशल नेटवर्क के सीईओ और क्रिप्टो विशेषज्ञ हनीफ शेख का कहना है कि मान लीजिए आपने क्रिप्टोकरेंसी में 1 लाख रुपये का निवेश किया, इस निवेश के बाद आपको 50 हजार रुपये का फायदा हुआ, तो सरकार टैक्स के रूप में इस 50 हजार रुपये के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स काटेगी यानी क्रिप्टो से आपको हुई इस कमाई में से 15000 रुपये सरकार के खाते में जाएंगे।
उपहार में लेने वाले पर लगेगा टैक्स
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एसी संपत्ति को उपहार में देने के मामले में भी भारी-भरकम 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा अपने बजट भाषण में की है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को 1 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी उपहार स्वरूप देते हैं, तो जिसे आप ये कीमती उपहार दे रहे हैं यानी इसे पाने वाले पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लागू होगा। आप 1 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी उपहार में देंगे तो ऐसे में उसे इसका 30 फीसदी या 30,000 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। स्पोर्ट्जचैन के फाउंडर सिद्धार्थ जैसवाल का कहना है कि क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है लेकिन भारत के क्रिप्टो निवेशक इसे सरकार का एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। यह कदम अंततः निवेशकों को इस जोखिम भरे क्रिप्टो बाजार में अपना पैसा लगाने का निर्णय लेते समय दो बार सोचने के लिए मजबूर करेगा।
1 फीसदी टीडीएस का कैलकुलेशन
टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यह दरअसल इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। सरकार की घोषणा की बात करें तो किसी भी तरह की क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर आपको 1 फीसदी का टीडीएस भरना होगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आपने 1 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन किया तो इस लेन-देन की रकम आपके खाते में आने पर उससे 1 फीसदी टीडीएस के तौर पर काट लिए जाएंगे। टीडीएस कटने से सरकार को आपके खाते से किए गए क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा पूरा लेखा-जोखा मिल जाएगा। मतलब एक प्रकार से टीडीएस दरअसल, क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर नजर रखने के लिए लगाया गया है।
1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा देना होगा 30% टैक्स, जानें क्या है नियम
अगर आप क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल संपत्ति से कुछ भी अर्जित करते हैं तो आपको उस पर 30% ब्याज देना होगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया है।
यूनियन बजट प्रस्तुत करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे। जिसमें क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की बात कही गई थी। अब 1 अप्रैल से ये यह नियम लागू हो रहा है। यानी अगर आप क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल संपत्ति से कुछ भी अर्जित करते हैं तो आपको उस पर 30% ब्याज देना होगा। क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी बड़ी बातें-
BitsAir के कुणाल जगदले कहते हैं, 'नए टैक्स प्रणाली के तहत क्रिप्टोकरेंसी पर 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। हमें उम्मीद है कि क्रिप्टो निवेशक लम्बे समय तक के लिए अपने पैसे को होल्ड करेंगे।'
एक अप्रैल से हाईवे का सफर होगा महंगा, शुक्रवार से देना होगा ज्यादा टोल टैक्स
समझिए कितना देना होगा टैक्स
नए नियमों के अनुसार अब क्रिप्टोकरेंसी से की गई पर 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने 15 हजार रुपये का निवेश क्रिप्टोकरेंसी में किया है। कुछ साल बाद उसकी कीमत 45 हजार रुपये हो गई। ऐसे में आपको इस पर की गई कमाई यानी 30 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। लगभग 9 हजार रुपये के कर का भुगतान करना होगा।
अगर आपको क्रिप्टो को गिफ्ट करता है या कोई अन्य वर्चुअल संपत्ति तोहफे में मिलती है तो वह भी टैक्स के दायरे में आएगा। हालांकि, क्रिप्टो निवेशक एक प्रतिशत टीडीएस का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें ITR फाइल करना होगा। बता दें, टीडीएस का प्रोविजन 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।
सरकार की तरफ से पूरा प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि क्रिप्टोकरेंसी से होने-वाले लेन-देन पर नजर बनाई रखी जा सके। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।
क्रिप्टो करेंसी पर पैसा लगाया है, तो कितना परसेंट देना होगा टैक्स? नहीं देने पर क्या होगा? जानिए.
क्रिप्टो करेंसी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन कुछ सालों में निवेशकों की इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। बिटकॉइन, डोजकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी लोगों की कमाई का एक साधन बन चुकी हैं। अब जब लोग इसकी मदद से पैसा कमा रहे हैं, तो टैक्स का भी भुगतान करना पड़ेगा।
भले ही रिजर्व बैंक ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता ना दी हो, फिर भी उस पर टैक्स देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको आ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स कानून में जिन इनकम को छूट दी जाती हैं, उसके अलावा हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है
अभी तो ये नहीं मालूम कि सरकार कब तक क्रिप्टो करेंसी को हरी झंडी देगी। जब तक सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक इसको लेकर उलझनें बनी रहेगी।
क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होती है उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसको लेकर अब तक कोई भी साफ नियम है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमैंट की क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा तरफ से ऐसे कोई भी निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए, जिससे ये पता चले कि इससे होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होगा।
हालांकि इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोग टैक्स ना देने की छूट हैं। लोग इसके जरिए कमाई करते रहेंगे और टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कितना टैक्स का भुगतान करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आपको बिटकॉइन रखने वाले एक्सपर्ट्स से सलाह करनी चाहिए।
आप ये जानकर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं कि आपका निवेश किस प्रकार का है। क्रिप्टो करेंसी किसी करेंसी के तौर पर ली गई हैं या फिर एसेट के रूप में, इस पर ही टैक्स निर्भर करेगा। अगर क्रिप्टोकरंसी बेचने पर कमाई की जा रही हैं, तो इसमें टैक्स का भुगतान बिजनेस इनकम के तौर पर करना होगा। वहीं आप अगर क्रिप्टो करेंसी को निवेश के तौर पर लेते हैं, और रोककर रख लेते हैं तो कैपिटल गेन के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा।
जानकारों की मानें तो क्रिप्टो करेंसी पर जब तक टैक्स डिपार्टमेंट कोई निर्देश नहीं देता, तब तक इसमें निवेश करने वालों को 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना चाहिए। वो लोग जो क्रिप्टो पर पैसा लगाते हैं और खुद को इनकम डिपार्टपेंट की कार्रवाई से सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो 30 फीसदी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
भारत में भले ही क्रिप्टो करेंसी लीगल ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका ट्रांजेक्शन करना अवैध है। इसलिए जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उस दौरान क्रिप्टो करेंसी का जिक्र जरूर करना चाहिए।
Ruchi Mehra
रूचि एक समर्पित लेखक है जो किसी भी विषय पर लिखना पसंद करती है। रूचि पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, विदेश, राज्य की खबरों क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा पर एक समान पकड़ रखती हैं। रूचि को वेब और टीवी का कुल मिलाकर 3 साल का अनुभव है। रुचि नेड्रिक न्यूज में बतौर लेखक काम करती है।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 526